10 अक्टूबर 2023 : पूर्व मुख्यमन्त्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने सीपीएस की नियुक्तियां मनमाने तरीक़े से माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करके की है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि माननीय हाईकोर्ट ने आज राज्य सरकार के उस अपील को ख़ारिज कर दिया है जिसमें सीपीएस के ख़िलाफ़ की गई याचिका को भाजपा विधायकों की याचिका को सुक्खू सरकार ने मेंटेनेबल नहीं बताया था। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह हमारी बड़ी जीत और सरकार को झटका है। उन्होंने कहा कि सलाहकारों की फ़ौज के बाद भी इस तरह की ग़लत सलाह लेकर मुख्यमंत्री फँस गये हैं। मुख्यमंत्री ने जानबूझकर अपने मित्रों का राजनीतिक भविष्य संकट में डाल दिया है। यह ननिर्णय सरकार पर बहुत करारा झटका है। माननीय हाई कोर्ट के इस निर्णय के बाद सीपीएस की असंवैधानिक नियुक्तियों पर प्रश्न गहराता जा रहा है।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बाद भी सरकार द्वारा सीपीएस की नियुक्ति का यह फ़ैसला पूर्णतः हैरानी भरा है। उन्होंने कहा हमारी सरकार में भी इस तरह के प्रसंग आए लेकिन हमने इस असंवैधानिक कार्य को नहीं किया ल।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने 6 विधायकों को सीपीएस लगा रखा है। इनमें रोहड़ू से मोहन लाल ब्राक्टा, कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर, अर्की से विधायक संजय अवस्थी, दून से राम कुमार चौधरी, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल शामिल है। सरकार ने इन्हें ऑफिस से लेकर गाड़ियां इत्यादि सुविधाएं दे रखी है।